UPPCL Online-उत्तर-प्रदेश बिजली विभाग शहरों एवं गांव को 24 घंटे बिजली देने के वादे से पीछे हटता दिख रहा है। पावर (UPPCL) कॉरपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रमें 6 घंटे और नगर पंचायत में तहसील मुख्यालयों पर 2.30 घंटे बिजली काटे जाने आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रमें सिर्फ 18 घंटे और नगर पंचायतों व तहसील मुख्यालय पर 21.30 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. इनक्षेत्र को अब पूर्व की रोस्टर प्रणालीकी तरह बिजली मिलेगी।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने सवाल उठाया है कि 24 घंटे बिजली देने के आदेश के बाद फिर से रोस्टर व्यवस्था क्यों लागू की गई। उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 की धारा 10 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलने का अधिकार है।
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ऐसा न होने पर बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति देने का कानून है। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी रोस्टर प्रणाली लागू नहीं है तो यूपी में इसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा है।
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